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जमीन विवाद में दो व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय ने 5 आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास ,10 हजार जुर्माना

Chakradharpur : पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो व्यक्ति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुनाया हैं। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं।

 घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी थाना अंतर्गत तोडेतोपा गांव निवासी निवासी रोया राय पुरती ऊर्फ डोली,बुधराम तिरिया ऊर्फ लाल तिरिया,बागुन तिरिया ऊर्फ मोटू,रघुनाथ तिरिया और  जयराम तिरिया ने 3 जनवरी 2021 को ज़मीन विवाद के कारण विष्णु पुरिड़ा एवं फुरगुन पुरिड़ा को टांगी (कुल्हाड़ी) से मार कर हत्या कर था। 

घटना के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रोया राय पुरती उर्फ डोली, बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, बामुन तिरिया उर्फ मोटू, रघुनाथ तिरिया एवं जयपाल तिरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0 110 / 2021, 30 मई2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रोया राय पुरती उर्फ डोली, बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, बामुन तिरिया उर्फ मोटू, रघुनाथ तिरिया एवं जयपाल तिरिया को धारा 302 / 34 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
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