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वोटर कार्ड नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान, अन्य 12 विकल्प में कोई एक पहचान पत्र दिखाना होगा

पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि, निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (वोटर कार्ड) दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा-

(01) आधार कार्ड।

(02) मनरेगा जॉब कार्ड।

(03) बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक ।

(04) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

(05) ड्राइविंग लाइसेन्स ।

(06) पैन कार्ड।

(07) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड।

(08) भारतीय पासपोर्ट।

(09) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।

(10) केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

(11) सांसदो/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

(12) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
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