--ADVERTISEMENT--

अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता के तस्करी करने के मामले में न्यायालय ने 10-10 साल का सुनाया सजा ,1-1 लाख रुपए का जुर्माना


Chakradharpur : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बदंगांव थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता के तस्करी करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 साल का सजा सुनाया हैं, साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना अंतर्गत केरा गांव निवासी शिवशंकर साहु के पुत्र  गणेश चन्द्र साहु ,कराईकेला थाना क्षेत्र के रांगरिंग गांव निवासी स्व०- लक्ष्मीकान्त प्रधान के पुत्र  मानस प्रधान ने 30 फरवरी 2022 को पिकअप वाहनJH-05CW-1552 से अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) लेकर चक्रधरपुर की तरफ से बदंगांव की तरफ जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान
संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोक कर विधिवत तलाशी लिया गया तथा तलाशी के दौरान गाड़ी में बोरे में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता बरामद हुआ ।

 बाद में पुलिस ने खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम
में एन0डी0पी0एस0 - 12 / 2022 दिनांक 30 मई2024 को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को धारा-15 (बी) एन०डी०पी०एस० एक्ट में 10 (दस) साल की कठोर कारावास एवं एक - एक (100000) लाख जुर्माना की सजा करार किया गया।
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

 --ADVERTISEMENT--

 --ADVERTISEMENT--

RECOMMENDATION VIDEO 🠟

 --ADVERTISEMENT--

 --ADVERTISEMENT--