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Chakradharpur : वन विभाग का जमीन का हो रहा अवैध कब्जा, अंचल अधिकारी ने किया निरीक्षण, कहां होगा कार्रवाई

Chakradharpur  : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकधरपुर में रांची चाईबासा मुख्य मार्ग एनएच 75 (ई) भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के सामने महात्मा गांधी हाई स्कूल और वन विभाग के कार्यालय के बगल में वन विभाग का जमीन है। जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके शिकायत मिलने के बाद उक्त जमीन का चक्रधरपुर अंचलाधिकारी गिरजा नंद किस्कू ने मंगलवार की दोपहर को सीई घनेंद्र प्रताप नायक समेत अन्य कर्मी तथा वन विभाग के रेंजर ललन उरांव की मौजूदगी में जांच किया। तत्पश्चात जमीन के अगल बगल स्थित दुकानदारों से भी जमीन संबंधित जानकारी भी प्राप्त किया। जिसके बाद उन्हें कहा कि यह सरकारी जमीन है, जिसे कब्जा करना अवैध है। कब्जा करने वाले पर नोटिस किए जाएंगे तथा उन पर कार्रवाई होगा।

 जानकारी के अनुसार खाता नंबर 77, प्लॉट नंबर 229 की जमीन खतियान में वन विभाग की जमीन जो अनावध बिहार सरकार अधीन दर्ज है। जबकि उक्त जमीन को वर्तमान में अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। करीबन दो डिसमिल से अधिक जमीन को चहारदीवारी से कब्जा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का पार्किंग बनाने को लेकर विजय साह द्वारा नगर परिषद से एकरारनामा करते हुए उक्त जमीन को लिया गया है। जबकि नियमत तरीके से पूरी तरह अवैध है। बताया जाता है कि कोई भी सरकारी जमीन की बंदबस्ती करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त का होता है। 

इसके बावजूद उन्हें किसी को भी बंदबस्ती का अधिकार नहीं है। यदि नगर परिषद चक्रधरपुर द्वारा सरकारी जमीन का बंदोबस्त किया है, तो वह पूरी तरह अवैध है। इधर, हाल ही में वन विभाग द्वारा अपने एरिया पर चहारदीवारी किया है, लेकिन प्लॉट नंबर 229 को छोड़ दिया है। जबकि खतियान में वन विभाग की जमीन साफ साफ लिखा गया है। इसके बावजूद उक्त जमीन को वन विभाग ने चहारदीवारी नहीं करने से वह भी संदेह की घेरे में है। वहीं केडी साह के कांप्लेक्स में भारतीय स्टेट बैंक चक्रधरपुर शाखा का संचालन है। लेकिन बैंक का पार्किंग नहीं होने से बैंक कर्मी और ग्राहकों को वाहन पार्किंग करने में दिक्कत होती है। ग्राहकों को सड़क के उपर ही वाहनों को पार्किंग करना पड़ता है। यह बैंक के लिए बड़ी समस्या है। जिसके निदान के लिए भवन मालिक द्वारा सरकारी जमीन पर पार्किंग बनाया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच होना बाकी है।

केडी साह ने कहा यह जमीन छोड़ कर घेरा करें : रेंजर 


वन विभाग के सोंगरा रेंजर ललन उरांव ने कहा कि जब वन विभाग अपनी जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कर रही थी तभी केडी साह ने वन विभाग कार्यालय आकर उन्होंने उक्त जमीन पर दावा किया था। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा उनके नाम बंदोबस्ती कर दिया है इसलिए उसे छोड़ दें। बाद में हमने उक्त जमीन को छोड़कर चार दिवारी का निर्माण करवाया। अगर वन विभाग का अधीन जमीन है. तो अंचल कार्यालय में आवेदन देकर जांच कराया जाएगा ।

वन विभाग का लिखित आवेदन के बाद होगी कार्रवाई: अंचल अधिकारी 


चक्रधरपुर अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने कहा कि खाता नंबर 77, प्लॉट नंबर 229 की जमीन की जांच उपरांत पता चला है कि यह जमीन वन विभाग का है। वन विभाग का लिखित आवेदन के उपरांत अमित कब्जा करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने कहा की सरकारी जमीन बंदोबस्ती करने के लिए उपायुक्त का है। नगर परिषद का नहीं है। पूरे मामले की जांच की जाएगी।
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