Chakradharpur: नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने सुनाया 22 साल का कठोर कारावास, 15 हजार रुपया का लगाया जुर्माना

Chakradharpur : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने 22 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाया हैं। साथ ही 15 हजार रुपया का जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव निवासी बुधन सिंह सुंडी ने 11 अक्टूबर 2022 को रात में पीड़िता के घर में घुसकर डरा धमका के जबरदस्ती बलात्कार किया था। 

घटना के बाद आरोपी ने उसे काफी डरा धमकाया और किसी को इस बात की जानकारी नहीं देने को कहा। लेकिन बाद में पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। घटना के बाद पीड़िता का पिता ने मुफस्सिल थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 

बाद में अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त बुधन सिंह सुंडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-60/2022, दिनांक-27.06.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बुधन सिंह सुन्डी को धारा-4(2) पोक्सो में 22 साल का कठोर कारावास एवं 15,000/रू (पन्द्रह हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
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