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नाबालिक के साथ बलात्कार करने का आरोप में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास का एवं 10 हजार रूपये रुपए का जुर्माना


Chakradharpur पश्चिमी सिंहभूम जिला के  हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ बलात्कार करने का आरोप में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास का एवं 10 हजार रूपये रुपए का जुर्माना लगाया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला के 
हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत अमाडीहा गांव निवासी निड़ाय गगराई ने 11 दिसंबर 2019 को नाबालिक बच्ची से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था। 

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त निड़ाय गगराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-07 / 2020, दिनांक 30.07.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त निड़ाय गगराई को धारा- 06 पोक्सो में 20 (बीस) साल कठोर कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना तथा धारा 366 भा०द०वि० में 08 (आठ) साल, 5000/- (पाँच हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
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