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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मगली जमानत , जेल से होंगे रिहा


दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हांलांकि कोर्ट ने सशर्त जमानत दिया है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के सीएम को जमानत दी है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता, उन्हें रिहा किया जाय , जिसका निर्देश दिया गया है।

बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं , जिसमे हम बेल का आदेश देते हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते है। कोर्ट द्वारा उन्हें कई कठोर सर्तें भी लगाया है, जिसमें केस पर कोई बयानबाजी या टीका टिप्पणी नहीं करेंगे , दफ्तर जाने, गवाहों के साथ बातचीत नहीं करने, मामले से संबंधित फाइलों को देखने व फाइलों तक पहुंच बनाने पर पाबंदी के साथ ही सरकारी काम करने पर रोक लगाई गई है।

इतने शर्तो पर बेल मिलने के बाद सरकारी कामों का निपटा नही होगा , जिससे दिल्ली सरकार प्रभावित भी हो सकता है। सीएम केजरीवाल को जमानत पर रिहा होने के बाद भी एक आम आम आदमी की तरह रहना होगा। हांलांकि सीएम के रिहाई पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी खुशी का इजहार किया है।
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