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उपायुक्त से जांच रिपोर्ट का हवाला देकर जमीन पर दखल दिलाने की मांग

उपायुक्त कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा और कोल्हान भूमि बचाओ समिति ने कहा, जांच में क्रेता के दस्तावेज जाली निकले


चाईबासा : सदर अंचल क्षेत्र के मतकमहातु टुंगरी में स्थित चर्चित तथा विवादित करीब डेढ़ एकड़ भूमि की जांच के बाद अब कोल्हान भूमि बचाओ समिति ने इस भूमि पर दावेदार को दखल दिलाने की मांग की है। ज्ञात हो कि हाल ही में इस विवादित भूमि की जिला प्रशासन के निर्देश सदर अंचल द्वारा जांच की गयी थी। बहरहाल, समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सावैयां ने उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर रैयत डीबर देवगम को दखल दिलाने की मांग उठायी है।

ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मतकमहातु टुंगरी में स्व मोरन सिंह देवगम की करीब डेढ़ एकड़ जमीन है जिसका खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 1116 तथा रकवा 1.44 एकड़ है। यह आदिवासी नेचर की सीएनटी भूमि है। वर्षों पूर्व उद्योगपति बनवारी लाल नेवटिया ने पत्थर क्रशर प्लांट लगाने के लिये यह भूमि पांच वर्ष के लिये लीज पर लिया था। लेकिन बाद में जाली दस्तावेजों की मदद से इसपर कब्जा कर लिया। उन्होंने करीब 35 वर्षों तक भूमि का व्यावसायिक लाभ भी उठाया। 

ज्ञापन में श्री सावैयां ने कहा है कि क्रेता बनवारी लाल नेवटिया ने सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 49 (6) ए के तहत जमीन खरीदने का दावा किया है। जबकि अंचल कार्यालय द्वारा जांच में पाया गया कि इस एक्ट में ऐसी कोई धारा का अस्तित्व ही नहीं है। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी दी गयी है। इसलिये इस भूमि को कब्जामुक्त करके स्व मोरन सिंह देवगम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी डीबर देवगम को लौटायी जाये। इस दौरान ज्ञापन सौंपनेवालों में विनोद सावैयां के अलावे रैयत डीबर देवगम, समिति के सचिव भगवान देवगम, प्रेमराज देवगम, सुखलाल सावैयां आदि मौजूद थे।
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