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केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का ₹342 करोड़ तक का आइपीओ 25 सितंबर को खुलेगा

मुंबई (अनिल बेदाग): केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड ("केआरएन हीट एक्सचेंजर" या "कंपनी"), बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में अपनी बोली/निर्गम खोलेगी।

इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) के कुल निर्गम में 1,55,43,000 इक्विटी शेयरों तक का नया निर्गम शामिल है। ऊपरी मूल्य बैंड पर कुल निर्गम आकार ₹341.95 करोड़ है और निचले मूल्य बैंड पर ₹324.85 करोड़ है। ("कुल निर्गम आकार")

एंकर निवेशक बोली की तिथि मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 होगी। बोली/निर्गम बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को खुलेगा और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को बंद होगा। न्यूनतम 65 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 65 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं।
निर्गम का प्राइस बैंड ₹209 से ₹220 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। ("मूल्य बैंड")

कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग (ए) नीमराणा, अलवर, राजस्थान में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए इक्विटी के रूप में हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने का प्रस्ताव करती है ("प्रस्तावित परियोजना")। इसका अनुमानित मूल्य ₹24,246.10 लाख [₹242.46 करोड़] है और शेष राशि का उपयोग  सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा ("निर्गम का उद्देश्य")।

ये इक्विटी शेयर कंपनी के 14 सितंबर, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ("आरएचपी") के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जयपुर, राजस्थान के पास दाखिल किए गए हैं और इन्हें बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। 
यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी)(i) के अनुसार, संशोधित ("एससीआरआर"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के विनियम 31 के साथ पढ़ें, (सेबी आईसीडीआर विनियम) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें नेट इश्यू का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी और ऐसा हिस्सा, "क्यूआईबी हिस्सा") को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। 
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