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पी एल वी प्रशिक्षण कार्यक्रम


चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वाधान में नव चयनित पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ( पी एल वी ) के प्रशिक्षण के अंतिम दिन जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम सूर्य भूषण ओझा ने सभी पी एल वी को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, सिविल राइट एक्ट 1955 तथा सरकार के द्वारा चलाए ही जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे मनरेगा, अंत्योदय पेंशन, बीमा, मुद्रा , बी पी एल आदि की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की और प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दिया।

प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ने वाले विभिन्न सरकारी दस्तावेजो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि की उपयोगिता और उसे प्राप्त करने के कार्यवाही से अवगत कराया।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराजका ने उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम ( प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 तथा गुमशुदा बालकों के मामले में की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी प्रदान की, इसी क्रम में उन्होंने बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और बाल संरक्षण आयोग की संरचना और कार्यवाही की जानकारी भी दी गई।
एल ए डी सी के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास और फ्रंट ऑफिस से संजय निषाद ने भी उन्हें सिविल कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी प्रदान की।
उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी।
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