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जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में वोटर अवेयरनेस फोरम के साथ बैठक, निजी कंपनी, बैंक, एनजीओ व अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि हुए शामिल

जागरूकता और मतदान का दिया मंत्र, कहा- एक भी योग्य मतदाता मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रह जायें


शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रति उदासीनता दूर करने के लिए जिला अंतर्गत सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सहित व्यवसायिक संस्थान, निजी कंपनियां, संगठन, बैंक, आवासीय सोसायटी आदि में वोटर अवेयरनेस फोरस का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से उन संस्थाओं या सोसायटी में कार्य करने वाले अथवा निवास करने वाले सभी कर्मियों एवं परिवारवालों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना है। मतदान के लिए संबंधित संस्थानों में गतिविधि संचालित करने एवं निर्धारित 13 नवंबर को अपने अपने बूथों में जाकर मतदान के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका होगी ।    

इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने रविन्द्र भवन सभागार, साक्ची में उपस्थित स्टेकहोल्डर से अपील किया कि अपने-अपने परिसर में रहने अथवा काम करने वाले शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें । व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे चुनाव वार्ता, सफाई अभियान एवं पौधारोपण, व्हीकल स्टीकर, इलेक्शन संबंधी क्विज, मैराथन, वॉकथन, वॉल पेंटिग, वरीय सदस्य द्वारा वोट अपील आदि करते हुए लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में सुनिश्चित करने की बात कही ।  

मतदान के लिए सिर्फ वोटर कार्ड होना जरूरी नहीं, पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज का करें इस्तेमाल

 
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि मतदान के लिए वोटर कार्ड का होना जरूरी नहीं है, बल्कि पहली अहर्ता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो । अन्य 12 पहचान पत्र वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं जो वैध आईडी प्रमाण के रूप में काम करते हैं जिसमें- 1. आधार कार्ड 2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक 4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 5. ड्राइविंग लाइसेंस 6. पैन कार्ड 7. एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड 8. पासपोर्ट 9.फोटो सहित पेंशन दस्तावेज 10. केंद्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड (फोटो के साथ) 11. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र 12.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) दिखाकर मतदान किया जा सकता है ।  

चुनाव को पर्व के रूप में लें, अपने संग औरों को भी मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करें

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के दिन शहरी उदासीनता के विषय पर कहा कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान की तिथि को घोषित अवकाश का पूरा उपयोग मतदान करने के लिए करें ना कि पिकनिक अथवा घर में सोने/आराम करने के लिए करें । मतदान के दिन सभी संस्थाओं में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है, ताकि सभी वोटर अपने अपने मतदान केन्द्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर सकें ।   

इस अवसर पर सभागार में उपस्थित वोटर अवेयरनेस फोरम (VAF) के सदस्यों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता शपथ दिलाया तथा आगामी चुनाव हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की । बैठक में बैंक, निजी कंपनी, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, एनजीओ, चैंबर ऑफ कॉमर्स, होरेका एसोसिएसन के सदस्य उपस्थित थे।
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