आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित
चाईबासा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के बाद जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी सदस्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को "क्या करें और क्या न करें" के तहत आदर्श आचार संहिता के निर्देशों से अवगत कराया।
बैठक में यह भी बताया गया कि किसी भी आयोजन के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने हेतु एक विशेष पोर्टल/ऐप विकसित किया गया है। इसके तहत, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति के विरूपण को 24 घंटे, सार्वजनिक संपत्ति के विकृत करने को 48 घंटे, और अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि गृह स्वामी की अनुमति से ही पार्टी या व्यक्ति द्वारा पार्टी झंडा, बैनर आदि स्थापित किया जा सकता है। उम्मीदवार के नाम वापसी की तिथि के बाद, पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर केवल तीन झंडे ही लगाए जा सकते हैं। झंडा लगाने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
बैठक में रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिसमें ध्वज संहिता, प्रतीक और नाम अधिनियम, 1950, और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
इस बैठक का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना है, ताकि सभी राजनीतिक दल और नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग कर सकें।