03 नवंबर से पोस्टल बैलेट मतदान की शुरूआत, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केन्द्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान, मतदान कर्मी, पुलिस बल एवं गृह रक्षक, अनिवार्य सेवा, अन्य श्रेणी, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी करेंगे पोस्टल बैलेट से मतदान
- 03 नवम्बर से ही होम वोटिंग की भी शुरुआत
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने वीमेंस यूनिवर्सिटी, सिदगोड़ा परिसर स्थित पोस्टल बैलेट मतदान केन्द्र का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में निर्वाचन आयोग के मापदंड के अनुसार अलग-अलग श्रेणी एवं विधानसभा क्षेत्र के अनुसार निर्धारित मतदान कक्ष के अलावे अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । 03 नवंबर से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले चरण के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता 03-11 नवंबर तक तथा दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता 16-18 नवंबर तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
श्रेणी/ विधानसभा क्षेत्र का नाम/ मतदान कक्ष
1. मतदान कर्मी-
44-बहरागोड़ा- रूम नंबर 101, गर्ल्स हॉस्टल
45-घाटशिला- रूम नंबर 102, गर्ल्स हॉस्टल
46- पोटका- रूम नंबर 103, गर्ल्स हॉस्टल
47- जुगसलाई- रूम नंबर 104, गर्ल्स हॉस्टल
48- जमशेदपुर पूर्व- रूम नंबर 105, गर्ल्स हॉस्टल
49- जमशेदपुर पश्चिम- रूम नंबर 106, गर्ल्स हॉस्टल
2. अन्य श्रेणी- सभी छह विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रूम नंबर 107, गर्ल्स हॉस्टल में मतदान करेंगे।
3. पुलिस बल एवं गृह रक्षक- सभी छह विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पैंट्री हॉल, गर्ल्स हॉस्टल में मतदान करेंगे।
4. अनिवार्य सेवा- सभी छह विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रूम नंबर 108, गर्ल्स हॉस्टल में मतदान करेंगे।
5. पूर्वी सिंहभूम जिला के बाहर के विधानसभा क्षेत्रों के कर्मी (चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी एवं अन्य जिलों के अनिवार्य सेवा के मतदाता)
- पहला चरण के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता- मेस, गर्ल्स हॉस्टल में 03-11 नवंबर तक मतदान करेंगे ।
- दूसरा चरण के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता- गर्ल्स हॉस्टल में 16-18 नवंबर तक मतदान करेंगे ।
अनिवार्य/ आवश्यक सेवाओं यथा आयोग के मुताबिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई), इंडियन रेलवे, प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, बिजली विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, दमकल विभाग, बीएसएनएल तथा वे मीडिया कर्मी, जिनका राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की कवरेज के लिए पहचान पत्र बनाया है, वे इसमें शामिल हैं ।
वहीं, सभी छह विधानसभा क्षेत्र के 85+ आयु एवं कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता वाले मतदाताओं को प्रथम चरण के लिए 03-07 नवंबर तक एवं दूसरे चरण के लिए 09-10 नवंबर तक होम वोटिंग माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कराया जाएगा । मतदान कर्मी मतदाताओं के घर जाकर मतदान करायेंगे। इसके अलावे मतदान के दिन बूथों पर चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार उक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने के लिए वाहन की सुविधा, व्हील चेयर, वॉलंटियर की मदद, रैम्प, बैलेट पेपर में ब्रेल लिपी, साइनेज की विशेष सुविधा दी जाएगी ।