Jharkhand Tobacco Banned : झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा तथा पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आगामी एक वर्ष तक राज्य में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। तंबाकू जनित बीमारियों को रोकने और नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में कमी आएगी।
गुटखा बेचना और सेवन—दोनों अपराध
सरकार के नए आदेश के तहत झारखंड में अब न केवल गुटखा बेचना बल्कि उसका सेवन भी अपराध माना जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन को इस फैसले को कड़ाई से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
पहले भी लगाया गया था प्रतिबंध
गौरतलब है कि इससे पहले भी झारखंड सरकार तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाले पर अस्थायी प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद यह फिर से बाजार में उपलब्ध हो जाता था। इस बार सरकार ने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं और लगातार निगरानी रखने की बात कही है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने फैसले का किया स्वागत
स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और अन्य गंभीर समस्याएं होती हैं। यदि इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया गया तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे तंबाकू से दूर रहेंगे।
सरकार की ओर से जनता से अपील की गई है कि वे इस निर्णय का समर्थन करें और अपने परिवार व समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने में सहयोग करें।