डीएलएसए सचिव एम वी एक्ट 2019 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला
Motor Vehicles Act 2019 Provisions – माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला श्री रमाशंकर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में लोक अदालत हॉल, सिविल कोर्ट सराईकेला में मोटर दुर्घटना दावा मामलों पर जिला स्तरीय कार्यशील का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस पदाधिकारीगण, सदर अस्पताल के डॉक्टर,नर्स ,डीटीओ कार्यालय के अधिकारी, अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स आदि शामिल हुए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम चौधरी अहसान मोइज़ ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में कहा है की मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ।
साथ ही कहा कि आश्रितों को सरला वर्मा मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा दिया जाना है। वहीं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तौसिफ मेराज ने MACT एक्ट 158 के प्रावधानों पर जोर दिया जिसमें प्रावधान है कि दुर्घटना सूचना रिपोर्ट के साथ संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करना चाहिए ।

उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र , आश्रितों की आयु आदि महत्वपूर्ण जानकारियां भी साथ में दी जानी चाहिए जो कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। सचिव DLSA ने एम वी एक्ट 2019 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री दिलीप कुमार साहू ने दुर्घटना मामलों में जांच अधिकारी की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रतिभागियों में सदर अस्पताल के डॉक्टर समीर कुमार , डीटीओ कार्यालय के श्री धृत कुमार तथा कई थानों के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए।