चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह ने दी निर्देश, अधिक से अधिक मामलों के समाधान पर दिया जोर
District Court Chakradharpur (प्रकाश कुमार गुप्ता) : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चाईबासा व्यवहार न्यायालय एवं चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों और इसके प्रभावी संचालन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। श्री सिंह ने न्यायिक पदाधिकारियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों के निष्पादन हेतु लोक अदालत को प्रभावी मंच बनाएं और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दें।
राष्ट्रीय लोक अदालत से मिल सकती है राहत इन मामलों में :
प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निम्नलिखित मामलों का प्री-लिटिगेशन मोड पर मध्यस्थता के जरिए समाधान संभव है:
बैंकिंग संबंधी विवाद
धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस केस)
मोटर दुर्घटना मुआवजा वाद (MACT)
श्रम विवाद
पारिवारिक मामले (तलाक, भरण-पोषण आदि)
भूमि अधिग्रहण
सेवा संबंधी विवाद
दीवानी मामले
राजस्व से संबंधित मामले
खनन विवाद
बिजली, पानी और दूरभाष बिल संबंधी विवाद
उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत आने वाले प्रकरण
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित :
अपर मुख्य दंडाधिकारी कृष्णा लोहरा
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पोड़ाहाट अंकित कुमार सिंह
डीएलएसए सचिव रवि चौधरी
बैठक में सभी अधिकारियों ने लोक अदालत को न्यायिक तंत्र में बोझ कम करने और जनता को सुलभ एवं त्वरित न्याय देने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए इसके व्यापक प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया।
आमजन से अपील :
डीएलएसए द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपने लम्बित या संभावित मामलों के समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और न्यायालयीय प्रक्रिया की जटिलताओं से बचते हुए समझौते के माध्यम से समाधान की राह चुनें।