Jamshedpur prohibitory order 2025 : अनुमण्डल दंडाधिकारी, धालभूम, शताब्दी मजूमदार (भा.प्र.से.) ने धारा-163 भा०ना०सु०सं० के तहत एक सामान्य निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश जमशेदपुर के साकची क्षेत्र में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया है।
क्या है मामला?
टाटा स्टील लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक (भूमि प्रबंधन) श्री सुनील कुमार ने साकची क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और भूमि पर अवैध कब्जा करने की संभावना को लेकर आवेदन दिया था। इसमें बताया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा टाटा स्टील की भूमि पर अवैध रूप से मूर्ति निर्माण और अन्य गतिविधियां की जा रही हैं। इसके साथ, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर और साकची थाना प्रभारी की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई।
प्रभावित क्षेत्र:
आदेश में कुल पांच भूखंडों को निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है, जिसमें साकची राउंडअबाउट, बिरसा मुंडा पार्क, साकची कार पार्किंग क्षेत्र (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2), और जेएनएसी राउंडअबाउट शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित रहेगा।
- धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन और किसी भी प्रकार की जनसभाएं निषिद्ध रहेंगी।
- हथियार या किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर इन क्षेत्रों में जाने पर रोक लगाई गई है।
- बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा।
- पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषिद्ध होगा।
क्यों है आवश्यक?
इस आदेश का उद्देश्य लोक शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना है। जिला प्रशासन को इन क्षेत्रों में उपद्रव और शांति भंग होने की आशंका है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
कब तक रहेगा प्रभावी?
यह आदेश 24 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। संबंधित व्यक्तियों को तत्काल नोटिस तामिला करवाना संभव नहीं था, इसलिए इसे एकपक्षीय (Ex-parte) रूप में लागू किया गया है।
जिला प्रशासन का कड़ा संदेश:
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साकची क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी अवांछित गतिविधि को रोका जा सके।
(रिपोर्ट: AKM NEWS)