West Singhbhum Murder मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले की नोवामुंडी पुलिस ने सुखो दास की हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर 2026 को नोवामुंडी बस्ती के दुर्गुसाई टोला में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। इस मामले में मृतक की दूसरी पत्नी दमयन्ती चातोम्बा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना दाबी (चापड़) भी बरामद किया है।
West Singhbhum Murder Case में पुलिस को घर के अंदर मिला शव
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 को नोवामुंडी थाना क्षेत्र में हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां दमयन्ती चातोम्बा के दुर्गुसाई स्थित घर के अंदर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला।
पुलिस के अनुसार, शव के सिर के दाहिने हिस्से पर गहरे घाव और कटने के निशान थे। गले पर भी काले निशान पाए गए। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि आरोपी महिला के दोनों हाथों पर खून के धब्बे दिखाई दिए थे।
मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर नोवामुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को कांड संख्या 31/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के अंतर्गत दर्ज किए जाने की जानकारी दी है।
West Singhbhum Murder की जांच में पुराने विवाद की बात
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आया कि घटना के समय पति-पत्नी दोनों शराब के नशे में थे। किसी पुरानी बात को लेकर उनके बीच बहस और गाली-गलौज शुरू हुई थी।
प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस ने आरोप लगाया है कि विवाद बढ़ने पर दमयन्ती चातोम्बा ने घर में रखे दाबी (चापड़) से अपने पति सुको दास के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह विवरण पुलिस की जांच और आरोपों पर आधारित है; मामले में आरोपी की दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।
विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया
पुलिस के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किरीबुरु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल बनाया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए दमयन्ती चातोम्बा को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल किया गया खून से सना दाबी भी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति में गिरफ्तारी के बाद की विस्तृत कानूनी प्रक्रिया या आरोपी का पक्ष नहीं दिया गया है।
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