Saraikela Assault Case में सरायकेला थाना पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त सोनिया साहू उर्फ सुमित कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी सरायकेला थाना क्षेत्र के इंद्रटांडी का निवासी है और स्वर्गीय अरविंद साहू का पुत्र बताया गया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में 15 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
Saraikela Assault Case: प्राथमिकी के बाद पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, सरायकेला थाना कांड संख्या 101/26 के तहत 15 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनिया साहू उर्फ सुमित कुमार साहू के रूप में की गई है। वह इंद्रटांडी, सरायकेला थाना क्षेत्र का निवासी है।
Saraikela Assault Case में बीएनएस की इन धाराओं के तहत मामला
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 352 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्राथमिकी में दर्ज धाराओं के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध जानकारी में कथित मारपीट की घटना का विस्तृत विवरण या शिकायतकर्ता की पहचान नहीं बताई गई है।
गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मामले में आगे की जांच या अदालत की कार्यवाही से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्राथमिकी पर आधारित हैं; इस रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने का कोई दावा नहीं किया गया है।
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