श्रमिकों को मिले उनके अधिकार, तभी होगा देश का विकास : डीएलएसए सचिव रवि चौधरी
Labour Day Awareness Program (प्रकाश कुमार गुप्ता) : अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), चाईबासा द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डीएलएसए मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था। इस अवसर पर डीएलएसए सचिव रवि चौधरी ने आईटीआई चाईबासा और टीआरटीसी बड़ा गुरा में करीब 250 ग्रामीण-शहरी श्रमिकों और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए कहा कि जागरूकता ही उनके सशक्तिकरण का रास्ता है।
श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी साझा की गई
श्री चौधरी ने कहा कि हर संस्थान की नींव में श्रमिकों का योगदान अहम होता है। समान वेतन अधिनियम 1976 के तहत पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। इसके अलावा काम के घंटे निर्धारित हैं, सप्ताह में एक अवकाश आवश्यक है, और कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना होने पर मुआवजे का प्रावधान है।

बीमा और छात्रवृत्ति योजनाओं की भी दी गई जानकारी
इस अवसर पर आईटीआई के प्राचार्य ने श्रमिक कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा और श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने जैसी योजनाएं भी उपलब्ध हैं।
पीएलवी ने दी जमीनी जानकारी
पैरा लीगल वॉलंटियर उदय शंकर ने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी में मिलने वाली राज्य सरकार की सहायता राशि की जानकारी दी। अधिवक्ता सुनील खेस ने श्रमिक डायरी की उपयोगिता और इसके लाभों पर प्रकाश डाला। पीएलवी हेमराज निषाद, संजय निषाद, रत्ना चक्रवर्ती, राखी चातर सुंडी, रविकांत ठाकुर और सूरज ठाकुर ने भी श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया।
इसके अलावा, जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा भी श्रमिकों और ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया।