Indian Railways से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए हैं। 26 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्धारित समय के दौरान नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक धुएं के साथ फटने की घटना के बाद इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है।
Indian Railways का नया निर्देश: रात में 6 घंटे बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट
रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार, ट्रेनों के कोच में लगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखे जाने हैं। इस दौरान यात्रियों को इन पॉइंट का इस्तेमाल करके मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलेगी।
सभी क्षेत्रीय रेलवे को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। रेलवे कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देने, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Indian Railways ने सुरक्षा के लिए क्यों बढ़ाई सख्ती?
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दक्षिण पूर्व रेलवे में रात के समय चार्जिंग पॉइंट चालू रहने के दौरान एक यात्री का पावर बैंक चार्ज होते समय धुएं के साथ फट गया था। इस घटना ने ट्रेन के कोच में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने से जुड़े संभावित जोखिमों पर ध्यान खींचा।
ट्रेन के डिब्बों में एक साथ बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ऐसे में खराब बैटरी, उपकरण का अत्यधिक गर्म होना या बिजली संबंधी गड़बड़ी सुरक्षा के लिहाज से चिंता का कारण बन सकती है। चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का उद्देश्य रात के समय इनसे जुड़े संभावित जोखिमों को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
2014 में भी जारी हुए थे चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश
ट्रेन में रात के समय मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश पहली बार जारी नहीं किया गया है। रेलवे बोर्ड ने इससे पहले 19 जून 2014 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। दक्षिण पूर्व रेलवे में हुई घटना के बाद पुराने निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर फिर जोर दिया गया है।
नए निर्देश के तहत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय के दौरान कोचों में चार्जिंग पॉइंट बंद रहें। रेलवे बोर्ड ने नियमों के पालन में लापरवाही नहीं बरतने को कहा है।
रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण और औचक निरीक्षण के निर्देश
रेलवे बोर्ड ने निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए कर्मचारियों को जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है, ताकि यह जांचा जा सके कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जा रहे हैं या नहीं।
सभी क्षेत्रीय रेलवे को नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्धारित अवधि में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम में छूट नहीं देने की बात कही गई है।
ट्रेन में सफर करते समय यात्री इन बातों का रखें ध्यान
यात्रियों को मोबाइल, पावर बैंक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी उपकरण की बैटरी असामान्य रूप से गर्म हो जाए, उसमें से धुआं निकलने लगे या बैटरी फूलने जैसे संकेत दिखाई दें, तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और रेलवे कर्मचारी को सूचना दें।
यात्रा पर निकलने से पहले मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरणों को चार्ज कर लेना उपयोगी हो सकता है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रहने के निर्देश को ध्यान में रखकर यात्री अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।
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रेलवे बोर्ड के निर्देश का मुख्य उद्देश्य रात के समय चार्जिंग पॉइंट के इस्तेमाल से जुड़े संभावित खतरों को कम करना है। यात्रियों को निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।





