PESA ACT – 1996 के सभी मूल प्रावधानों के अनुरूप पेसा नियमावली बनाने पर होगा स्वागत:
PESA Act 1996 : बुधवार को सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत चोकेगाड़ीया ग्राम सभा में शयामल मार्डी के अध्यक्षता में पेसा एक्ट -1996 के विषय पर विशेष विचार विमर्श व चर्चा हुई।
बैठक का आयोजन माझी परगना महाल पातकोम दिशोम एवं आदिवासी भूमिज – मुंडा युवा संगठन चांडिल अनुमंडल संयुक्त तत्वाधान में आहूत हुई।
बैठक में पेसा एक्ट – 1996 के सभी मूल प्रावधानों के बारे में जानकारी दिया गया।
साथ ही वर्तमान सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रस्तावित पेसा नियमावली के त्रुटियों की जानकारी भी बैठक में उपस्थित लोगों के बीच रखा गया,ओर केन्द्र सरकार के नियमावली के अनुसार पेसा कानून लागू किया इसको लेकर बाते रखी गई, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार पेसा कानून लागू करने से पहले पेसा नियमावली की प्रारूप को सार्वजनिक करें।
एवं संवैधानिक नियम कानून के तहत टीएसी का पहले गठन करें।
टीएसी गठन के बाद पेसा नियमावली को पहले टीएसी से स्वीकृति लें।
मूल प्रावधानों के विपरीत पेसा नियमावली बनाने पर सभी 13 पांचवीं अनुसूचित जिले में सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा।
मौके परश्यामल मार्डी, रविन्द्र सरदार, रमेश हांसदा,डोमन बासके, नारायण हांसदा,पानशान्त मुर्मू,मकर चन्द्र मांझी ,संजीत मांझी, बुद्धेश्वर मांझी, श्रीधर हांसदा, हेंगो हांसदा,पुतरु हांसदा, राजकिशोर मूर्मू, सतीश मांझी, महेंद्र नाथ टुडू, सनातन मुर्मू, महाबीर मांझी, गोपाल मूर्मू महेश्वर मांझी, परम्पारिक प्रधान, मांझी, नायके,मुण्डा, मानकी, आदि उपस्थित थे।