Rahul Gandhi arrest warrant (प्रकाश कुमार गुप्ता) : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर चाईबासा की विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की है।
यह वारंट 2018 के एक कथित मानहानि मामले में जारी किया गया है। अदालत ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
मामला 28 मार्च 2018 का है, जब चाईबासा में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर उस समय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
कोर्ट से जारी कई समन के बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए। अंततः अदालत ने 24 मई 2025 को गैर-जमानती वारंट जारी कर उन्हें 26 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया।
राहुल गांधी की ओर से अब इस वारंट को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई जल्द होने की संभावना है।