Rajnagar POCSO मामले में सरायकेला-खरसावां जिले की राजनगर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला राजनगर थाना कांड संख्या 57/26 के तहत दर्ज किया गया है।

Rajnagar POCSO मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
थाना प्रभारी सोनू कुमार के अनुसार, इस मामले में राजनगर थाना क्षेत्र के बीटा गांव निवासी सुवन गोप (49 वर्ष) और मोहित गोप (19 वर्ष) को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राजनगर थाना कांड संख्या 57/26 में 25 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) और 351(3) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4/6 लगाई गई हैं।
मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस की ओर से जारी है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में घटना से संबंधित अन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की पुष्टि थाना प्रभारी की ओर से दी गई जानकारी में की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।
आरोप प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं; मामले का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होगा। पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने से संबंधित कानून है। अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार के India Code पोर्टल पर संबंधित कानून देख सकते हैं।
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