Illegal Mining Action Saraikela : उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह के निर्देश, 10 वाहन जब्त, ₹2.10 लाख राजस्व वसूली
Illegal Mining Action Saraikela – जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने, राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिले में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि बिना वैधानिक अनुमति के संचालित न हो तथा अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। सभी अंचल अधिकारियों को खनन निरीक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, जिले के सभी ईंट भट्टों का समुचित मानचित्रण (Mapping) कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में श्रेणी-2 बालू घाटों के संचालन में हो रही देरी की समीक्षा की गई। नीलामी के तीन माह पश्चात भी संचालन प्रारंभ नहीं होने पर उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, ईचागढ़ एवं कुकड़ू को निर्देशित किया कि ग्राम सभा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जाए तथा अनुमंडल पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि बालू घाटों का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ हो सके।
बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर शतपथी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.03.2026 से 22.04.2026 तक अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कुल 10 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें 05 हाईवा, 04 ट्रैक्टर एवं 01 टाटा 407 वाहन शामिल हैं। उक्त कार्रवाई के क्रम में लगभग 4000 सीएफटी बालू खनिज जब्त किया गया तथा ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये) की राजस्व वसूली की गई।
दलमा क्षेत्र में बालू एवं पत्थर खनिज के अवैध उत्खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने अवैध खनन टास्क फोर्स के सभी संबंधित पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कई वाहन पश्चिम बंगाल के चालान के माध्यम से खनिजों का परिवहन कर रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं खनन निरीक्षक को सघन जांच करने तथा परिवहन की वैधता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे किसी भी प्रकार की राजस्व हानि को रोका जा सके।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देश दिनांक 10 जून से प्रभावी होने के मद्देनजर सभी बालू स्टॉकिस्ट को उक्त अवधि हेतु पर्याप्त मात्रा में बालू का पूर्व भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि उस अवधि में नदी से अवैध उत्खनन की संभावना समाप्त हो सके। साथ ही, नीलाम की गई जब्त बालू के सफल बोलीदाताओं को बालू उठाव हेतु अतिरिक्त 15 दिनों का समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला अभिनव प्रकास, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर शतपथी, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो , अनुमंडल पदाधिकारी चांडील विकास राय, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला एवं चांडील, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सहित सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।





