RBI cancels bank licenses : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2024 में सख्त कार्रवाई करते हुए 11 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आरबीआई ने इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा कि इनका संचालन जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक था।
क्यों हुई कार्रवाई?
आरबीआई ने बताया कि ये बैंक अपने वित्तीय स्थिति को संभालने में असमर्थ थे और जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में भी नाकाम साबित हुए। साथ ही, इन बैंकों ने बैंकिंग अधिनियम 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया।
ये हैं बंद किए गए बैंक:
1. दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
2. श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात
3. द हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयुर, कर्नाटक
4. जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र
5. सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान
6. पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, यूपी
7. द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
8. बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी
9. शिम्शा सहकारी बैंक नियमित, मद्दूर, मंडया, कर्नाटक
10. उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
11. द महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम
ग्राहकों को मिलेगा पैसा, लेकिन सीमित:
आरबीआई के मुताबिक, बैंक लाइसेंस रद्द होने पर जमाकर्ताओं को DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राहक को उनकी जमा राशि इसी सीमा तक वापस मिल सकेगी।
आरबीआई का सख्त रुख:
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि वह ग्राहकों के हित में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाता रहेगा। जिन बैंकों में पूंजी की कमी और खराब वित्तीय प्रबंधन होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह:
विशेषज्ञों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक निवेश विकल्पों पर विचार करें।
यह फैसला जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इससे प्रभावित ग्राहकों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाएगा।